UP Today News: बाथरूम गई किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। POCSO के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार महाजन ने दोषी को 12 साल की जेल की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बीवां थाने के एक गांव में 11 साल पहले हुई इस घटना की रिपोर्ट एसपी के आदेश पर दर्ज की गई थी।
विशेष अभियोजक अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि बीवनरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 20 मार्च 2013 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया गया कि वह ईंट भट्ठे में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। वह 19 मार्च 2013 को घर पहुंची।
उसी दिन शाम 7 बजे उसकी 17 वर्षीय बेटी शौच के लिए घर से निकली। उसके बाद वह वापस नहीं आई। उसने और उसकी पत्नी ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।
ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि गांव निवासी राममूर्ति के साले बिलहड़ी सुमेरपुर निवासी रामगोपाल ने उसका अपहरण कर लिया है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, उन्होंने प्रतिवादी को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में आरोप पत्र दायर किया।
मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने राम गोपाल को दोषी करार दिया. जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।