UP Today News Hapur: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति समेत तीन प्रतिवादियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय प्रथम ने सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर अलग-अलग 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने यह बताया। UP Today News
जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि धौलाना थाने के सौलाना गांव निवासी श्रीपाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी पुत्री प्रीति ने 20 अप्रैल 2017 को जिला मेरठ के भावपुर थाना क्षेत्र के पंचगांव गांव के अनिल से निकाह किया था। शादी के बाद से ही पति व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
प्रताड़ना से परेशान होकर बेटी शादी के दो महीने बाद ही मायके चली गई। 7 जुलाई 2019 को अनिल ने प्रीति को फोन किया और धौलाना कहा। बेटी उससे मिलने गई थी लेकिन घर नहीं लौटी।
तलाशी के दौरान पिलखुवा रोड स्थित पुराना रजवाहा के पास जंगल में बेटी का शव पड़ा मिला। मामले में पुलिस ने दहेज हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/प्रथम दृष्टया न्यायालय में हुई। शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज राखी चौहान ने मामले में फैसला सुनाया। जिसमें जज ने पति अनिल समेत ससुराल पक्ष की ओर से कुलदीप व वरुण को हत्या का दोषी पाया।
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